झाबुआ । कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा जिला झाबुआ के आदेशानुसार मण्प्रण् आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा ;1 एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 135 . ग के प्रावधानो के अंतर्गत मण्प्रण् विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर की शाम 5.00 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक बन्द रखी जाएगी। इसी प्रकार 03 दिसम्बर को मतगणना के दिन झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ बन्द रखी जाएगी।
इस अवधि में होटल, ढाबों रेस्टोरेन्ट में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने परोसने की अनुमति नहीं रहेगी एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर पूर्ण रोक रहेगी।
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मतदान के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र लेकर पहुंचे, वोटर आईडी कार्ड के अलावा वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर कर सकेंगे मतदान
वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिये, केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र पास में होने से मतांकन की गारंटी नहीं है। मतदान केन्द्र में जाने पर पहला मतदान अधिकारी पीओ.वन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी मतदाता की पहचान करके पहचान अभिलेख के साथ ही मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि से करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी पीओ.टू जो अमिट स्याही का प्रभारी हैए मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक दो पीओ. टू मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षरए अंगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर तीसरा मतदान अधिकारी पीओ. थ्री मतदाता को वोट डालने के लिए अनुमति देगा। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईवीएम पर नीला बटन दबाना होगा। लाल बत्ती चमकने के साथ. साथ एक लम्बी बीप सीटी जैसी आवाज के साथ मतदाता का सफल मतांकन सुनिश्चित हो जाएगा। वीवीपेट की खिड़की पर एक मत पर्ची सात सेकेंड के लिए दिखाई देगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह सही छपा है।
मतदान करने के लिए मतदाता को संबंधित मतदान केन्द्र में अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र अथवा आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची साथ में लेकर पहुंचना होगा। आयोग ने मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगीए जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। तब मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. आधार कार्डए मनरेगा जॉब कार्डए बैंक डाकघर के द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुकए श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रपब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रए सांसदोंध्विधायकोंध् विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईण्डी, यूडीआईडी शामिल रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाताए जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैए वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं हैए तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा। प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पायेंगे।

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