झाबुआ। भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन.2023 की घोषणा 09 अक्टूबर के साथ ही झाबुआ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होकर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 193.झाबुआ 194. थांदला एवं 195. पेटलावद हेतु 17 नवम्बर को मतदान संपन्न होना हैं। विधानसभा निर्वाचन.2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिला झाबुआ की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 193. झाबुआ 194. थांदला एवं 195 पेटलावद के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी झाबुआ द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैए जिसके अंतर्गत
- कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में ;यदि आंशिक रूप से आता हैंद्ध 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से जनसमूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगाए न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न होए जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो।
- मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी ध्कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल ध्कार्डलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल की कोई चुनाव सामग्री ;बैनर पोस्टरद्ध का प्रदर्शन प्रसारण तथा लाउड स्पीकरध् मेगा साउंड प्रतिबंधित रहेगा।
- आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सायं 06.00 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार से किये जाने वाले चुनाव प्रचार रैली ध्वनि विस्तार यंत्र नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाला डोर टू डोर केम्पेनिंग प्रतिबंध की परिधी में नहीं होगा अर्थात डोर टू डोर केम्पेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।
यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 ;2 के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा हैए जो जिला झाबुआ के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 193 झाबुआ 194 . थांदला एवं 195 पेटलावद के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस दिनांक 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टें पहले से अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सायं 06.00 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टें तक अर्थात 18 नवम्बर 2023 को सायं 08.00 बजे तक ;कुल 72 घण्टें तक लागू रहेगा।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
इसके अतिरिक्त आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर को सायं 06.00 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात 18 नवम्बर को सायं 06.00 बजे ;कुल 72 घण्टे तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानक संचालक प्रक्रिया में कण्डिका 9/6/4 निर्धारित की गई है, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी को जारी आदेशानुसार 9/6/4/. पी.3 दिवस में लॉरियोंए हल्के वाहनों और अन्य सभी वाहनों की पूरी तरह से जाँचकर कड़ी निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए रखी जाएगी कि कोई भी अवांछनीय तत्व या हथियार और गोला बारूद बाहर से निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ले जाया जाए और अगर वे ऐसा कर रहे है तो उन्हें हिरासत में लेना। वाहनो की इस तरह की जाँच मतगणना और परिणामों की घोषणा के पूरा होने तक जारी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक झाबुआ एवं श्रम पदाधिकारी झाबुआ को जारी आदेशानुसार एसएचजी और गैर.सरकारी संगठनों को पी.3 दिवस में मतदान एवं पुनर्मतदान के अंत तक राजकोष से नगदी में या चेक द्वारा भुगतानए यदि कोई होए नहीं किया जाना चाहिए। मतदान के 72 घंटों के भीतर सरकारी योजना के तहत कोई भी मजदूरी और अन्य लाभ वितरित नहीं किए जाएंगे।
पुलिस अधीक्षक को जारी आदेशानुसार इस अवधि में वैवाहिक ध्सामुदायिक भवनों की समस्त बुकिंग की सूची अभिप्राप्त कर उपलब्ध कराए तथा राजनीतिक दलों ध्अभ्यर्थियों द्वारा की गई संदिग्ध बुकिंग पर आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। मतदान के 72 घण्टे पूर्व सलग्न पुलिस बल को अन्य ड्यूटी पर न भेजा जाये। अंतिम 72 घण्टों के दौरान अतिथिगृहों और धर्मशालाओं के सम्मेलनों को निगरानी में रखा जाये ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इनका उपयोग राजनितिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी;पुलिसद्ध झाबुआए थांदलाए पेटलावद को जारी आदेशानुसार कल्याण मंडपों सामुदायिक भवन आदि की जाँच करें और यह पता लगाए कि बाहरी लोगो को इन परिसरों में स्थान दिया गया है या नहीं। लॉजए होटल और अतिथिगृहों में रहने वालों की सूची पर नजर रखने के लिए उनका सत्यापन कराए। निर्वाचन क्षेत्र की समस्त सीमाओं में जॉच चौकियों की स्थापना कराए और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर नजर रखें। लोगों के समूह की पहचान का सत्यापन कराये ताकि यह पता किया जा सके कि ये निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है अथवा नहीं उसकी पहचान स्थापित करें।

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